ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे नगर निकाय ने अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 अस्पतालों को सील कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह कार्रवाई तब की गई है जब पिछले महीने बंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे नगर निगम (टीएमसी) को उन सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स को सील करने का निर्देश दिया था जो दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना चल रहे थे।
अदालत ने ये दिशा-निर्देश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए जिसमें दावा किया गया था कि इस साल की शुरुआत में ठाणे दमकल विभाग की ओर से किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 50 प्रतिशत से ज्यादा निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स के पास आग की घटनाओं से बचने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं।
टीएमसी के मुख्य दमकल अधिकारी शशिकांत काले ने बुधवार को कहा कि अदालत के निर्देश के बाद उन्होंने शहर में पिछले कुछ दिनों में 15 अस्पतालों में ताला लगाया है। उन्होंने कहा, “इन अस्पतालों को पहले नोटिस जारी किया गया। जब वह एनओसी दिखाने में विफल रहे तो हमारे पास इन स्वास्थ्य लाभ केंद्रों को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जबकि उन्हें मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करने की अनुमति दी गई है।” काले ने कहा कि इन अस्पतालों के लाइसेंस संभवत: निलंबित या रद्द किए जाएंगे।