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नरोदा पाटिया केस : 4 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 97 लोगों की हुई थी हत्या

गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा पाटिया इलाके में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इनमें से ज्यादातर कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रवासी थे।

वर्ष 2002 में गुजरात में हुए बहुचर्चित नरोदा पाटिया दंगे के मामले में सजा काट रहे चार दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये चार उमेशभाई भारवाड़, राजकुमार, हर्षद और प्रकाशभाई राठौड़ हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उस अपील को स्वीकार कर लिया है जिसमें उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले पर चर्चा होनी है। कोर्ट ने कहा कि चारों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि दोषियों की अपील की सुनवाई में समय लगेगा।

बता दें कि बीते साल अप्रैल में गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें इन चारों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई थी। ऐसे में हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए भाजपा की नेता रहीं माया कोडनानी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जबकि बजरंग दल के बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा था।

Maya Kodnani

मालूम हो कि गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा पाटिया इलाके में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इनमें से ज्यादातर कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रवासी थे।

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