मलयालम एक्टर दिलीप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केरल हाई कोर्ट ने एक्टर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे हत्या की साजिश के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी। बता दें कि साल 2017 में एक्ट्रेस के साथ उत्पीड़न और हत्या की साजिश में केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
क्या है मामला?
क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में अभिनेता की पूर्व पत्नी मंजी वैरियर से भी पूछताछ कर ली थी। बता दें कि 17 फरवरी 2017 को एक एक्ट्रेस को किडनैप कर लिया गया था इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ की गई। ऐक्ट्रेस को ब्लैकमेल करने के इसका वीडियो भी भी बनाया जा चुका है। एक्टर दिलीप भी इस मामले में आरोपी हैं।
एक्टर पर मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। एक टीवी चैनल ने उनकी ऑडियो क्लिप प्रसारित कर दी थी जिसमें वह एक अधिकारी को नुकसान पहुंचाने की भी बात करने लगे है। बीते हफ्ते क्राइम ब्रांच ने 2017 वाले केस के केस में दिलीप की जमानत रद्द करने कर दी थी।
पुलिस का बोलना था कि दिलीप जमानत पर बाहर होने की वजह से गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। 2017 के एक असॉल्ट केस में दिलीप 8वें अपराधी हैं। इसमें कार्रवाई आगे तब बढ़ाई गई थी जब कि दिलीप के पूर्व साधी बालाचंद्र ने दावा किया था उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जो इस केस के साथ जुड़ी है।
इस ऑडियो क्लिप में अभिनेता दिलीप कह रहे थे कि वह कार्रवाई करने वाले अधिकारी पर हमला करवाएंगे। जस्टिस जियाद रहमान एए ने बोला है कि किस तरह ऐक्टर दिलीप की इस ऑडियो को हत्या की साजिश मान लेना चाहिए। इसपर अभियोजी पक्ष ने कहा कि यह सिर्फ एक कथन तक नहीं किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में अभिनेता की पूर्व पत्नी मंजी वैरियर से भी पूछताछ कर ली थी।