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समझौता विस्फोट मामले में असीमानंद समेत 4 बरी

निर्धारित किए थे। यह सभी बुधवार को अदालत में मौजूद थे। इन सभी पर हत्या, देशद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षडयंत्र के आरोप थे। 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोट के मामले में हिंदू नेता स्वामी असीमानंद समेत सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया। 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास ट्रेन में हुए इस बम विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे। इनमें 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय और 15 अज्ञात लोग थे। दस पाकिस्तानियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे। एनआईए की अदालत ने जनवरी 2014 में असीमानंद, कमल चौहान, राजिंदर चौधरी और लोकेश शर्मा के खिलाफ आरोप निर्धारित किए थे। यह सभी बुधवार को अदालत में मौजूद थे। इन सभी पर हत्या, देशद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षडयंत्र के आरोप थे।

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