ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे की एक जिला अदालत ने 2013 के एक हत्या मामले में 47 वर्षीय एक महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने इसी हफ्ते के प्रारंभ में मुजरिम गीता जायसवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में फैसला आने से पहले एक एक अन्य अभियुक्त सोती उर्फ मल्कार चेत्ती यादव की पिछले महीने 48 साल की उम्र में जे जे अस्पताल में मौत हो गयी।
दो बेटियों की मां जायसवाल वाग्ला एस्टेट क्षेत्र में यहां एक कबाडी कारोबारी के यहां चीजों को अलग करने का काम करती थी । रामपाल भागवत गुप्ता नामक जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वह भी वहां चालक के रूप में काम करता था। अभियोजन के अनुसार जायसवाल ने किसी अन्य महिला से गुप्ता को 10,000 रुपये का कर्ज दिलाया था और वह कुछ समय से उससे रुपये वापस करने की मांग कर रही थी।
पुलिस ने बताया कि वह उससे शादी भी करना चाहती थी लेकिन गुप्ता राजी नहीं था। पुलिस ने अदालत को बताया कि 11 अक्टूबर 2013 को वह गुप्ता को सोती के ऑटोरिक्शा में अपने साथ नवी मुम्बई ले गई। वहां एक निर्जन जगह पर उसने और सोती ने पत्थर से वार कर गुप्ता की हत्या कर दी।