मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाडा कस्बे की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल की एक बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में 22 वर्षीय एक युवक को बृहस्पतिवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में सह अपराधी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह जानकारी लोक अभियोजक समीर कुमार पाठक ने है।
पाठक ने बताया कि विशेष न्यायालय ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत उन्हें सजा सुनाई। पाठक ने बताया कि बच्ची को इस साल 17 जुलाई को मुख्य आरोपी रितेश धुर्वे ने 10 रूपये का नोट दिखाकर अपने पास बुलाया और अपने कमरे में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बाद में उसने धनपाल के साथ मिलकर शव को बोरी में भरकर माचागोरा बांध में फेंक दिया था।