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सुमित हत्याकांड के चारों आरोपी दोषी करार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत में वर्ष 2015 के बहुत चर्चित सुमित पटवाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है।

कोटद्वार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत में वर्ष 2015 के बहुत चर्चित सुमित पटवाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट 3 सितंबर को सजा सुनाएगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 22 मार्च 2015 को कोटद्वार के बेलाडाट चौराहे में बदमाशों ने सुमित को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। 
23 मार्च को मृतक की मां सतेश्वरी देवी की ओर से मानपुर निवासी दीपक रावत पर संदेह जताते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच तत्कालीन कोतवाल प्रमोद शाहने ने की थी और 4 दिन के भीतर 25 मार्च को हत्याकांड का खुलासा करते हुए स्थानीय युवक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अगले दिन हत्याकांड के सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ सूरी और भाड़े के दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 
इस मामले में पुलिस की ओर से जांच के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। चारों ने घटना से इनकार करते हुए विचार की याचिका की। एडीजीसी जितेंद्र रावत ने बताया कि दोनों सूत्रों से असलहों की बरामदगी और सीसीटीवी फुटेज जैसे अन्य कई साक्ष्य इस मामले में आरोपियों को दोषी सिद्ध करने में मददगार बने।

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