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लॉकडाउन के बीच, गुजरात सरकार ने कृषि उत्पाद मंडी समितियों को 15 अप्रैल से कामकाज करने की दी अनुमति

गुजरात सरकार ने किसानों को राहत देते हुए सभी कृषि उत्पाद मंडी समितियों (एपीएमसी) को बुधवार यानी 15 अप्रैल से काम करने की इजाजत दे दी है। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियम और भीड़ जमा नहीं होने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

भारत में कोरोना का प्रकोप जारी है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन से किसनाों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, गुजरात सरकार ने किसानों को राहत देते हुए सभी कृषि उत्पाद मंडी समितियों (एपीएमसी) को बुधवार यानी 15 अप्रैल  से काम करने की इजाजत दे दी है। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियम और भीड़ जमा नहीं होने पर खास ध्यान दिया जाएगा।
राज्य की अधिकतर एपीएमसी 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस लॉकडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के कार्यालय में सचिव अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कहा, बाजार परिसरों में भीड़ जमा नहीं होने देने के लिए, हर जिले में एक समिति गठित होगी जो किसानों और व्यापारियों का मार्गदर्शन करेगी। प्रत्येक समिति की अध्यक्षता जिला रजिस्टार करेंगे और इसके सदस्यों में संबंधित एपीएमसी के अध्यक्ष शामिल होंगे।
कुमार ने पत्रकारों को बताया किसान को अपने उत्पाद बेचने के लिए पहले समिति में खुद को पंजीकृत कराना होगा। इसके बाद समिति निश्चित संख्या में किसानों से उनकी कृषि उपज के सिर्फ एक नमूने साथ किसी खास दिन बाजार परिसर में आने के लिए कहेगी। इससे हम सामाजिक दूरी के नियम लागू कर पाएंगे, क्योंकि दी गई तारीख पर सिर्फ सीमित किसान ही मौजूद रहेंगे।  उन्होंने बताया नमूनों का निरीक्षण करने के बाद व्यापारी किसानों को ऑर्डर देंगे। कुमार ने कहा कि संबंधित व्यापारी किसान के पास से कृषि उपज खुद ले आएगा। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक तौर पर किसान अपनी उपज व्यापारियों के गोदामों तक ले जा सकते हैं। इससे बाजार परिसर में भीड़ लगने की संभावना नहीं होगी। 

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