मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अपनी लंबित जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद और विश्वास है कि हाई कोर्ट इस मामले पर तेजी से सुनवाई करेगा।
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देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता की आयु 73 वर्ष है और वह अनुरोध करते हैं कि मार्च में दाखिल उनकी लंबित जमानत याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाए। पीठ ने कहा, ”…याचिकाकर्ता (देशमुख) अपनी जमानत अर्जी को जल्द से जल्द सूचीबद्ध कराने के लिए अर्जी दाखिल करने को लेकर स्वतंत्र हैं।”