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हेट स्पीच मामले पर यति नरसिंहानंद पर एक और केस

हेटस्पीच, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब यति नरसिंहानंद पर दिल्ली से साक्षात्कार करने आए एक न्यूज चैनल की टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौच व बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है।

हेटस्पीच, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब यति नरसिंहानंद पर दिल्ली से साक्षात्कार करने आए एक न्यूज चैनल की टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौच व बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत के मुताबिक विनीत खरे ने पुलिस को शिकायत देकर बताया की उन्होंने दिल्ली से ही गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती से फोन के माध्यम से साक्षात्कार तय किया था।
विनित का आरोप है की साक्षात्कार करने के दौरान यति नरसिंहानंद ने उनका माइक फेंक दिया। इसके साथ ही गाली-गलौच भी की। आरोप है की नरसिंहानंद अपने आसपास बैठे साधुओं व अनुयायियों को हम पर हमला करने के लिए उकसाने लगे। विनित का आरोप है की उसे व उसके साथियों गौरव, राहुल को इन लोगों ने धक्का दिया और मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही आतंकवादी, इस्लामवादी, जेहादी होने का आरोप लगाया भी लगाया। इसके साथ ही कैमरे, उपकरण, वाहन सभी की तलाशी ली गई।
वहीं पहचान पत्र और आधार कार्ड भी स्क्रेन किए गए। विनित का आरोप है की  नरसिंहानंद व उनके साथियों ने उन्हें इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से बंधक बनाया। मारपीट की तथा गाली गलौच करते हुए आपराधिक रूप से धमकाया गया। इसके साथ ही नरसिंहानंद ने उनके फोन भी रख लिए। वहीं ऑफिस के फोन को फेकने की धमकी भी देने लगे।
कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया की धारा 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, धारा 352 किसी भी व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बलपूर्वक रोकने, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना व धारा 506 आपराधिक धमकी देने की धाराओं में यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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