गोवा में 2019 में दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को अयोज्ञ करार दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने चुनौती देने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा है कि वह 2019 में दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को अयोज्ञ करार दिए जाने के मामले में दायर याचिका को खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ के फैसले को चुनौती देगी।
गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने संवाददाताओं से कहा, “जैसी हमारी आशंका था, वैसा ही आदेश आया है और हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। एक राजनीतिक दल का अस्तित्व सवालों के घेरे में है। इससे पीएम मोदी की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा।”
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उन्होंने कहा, “पैसे के इस्तेमाल से वे लोगों के जनादेश को बदल सकते हैं। यह आदेश राजनीतिक दलों के अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व के खिलाफ है। यह देश में खराब मिसाल कायम कर रहा है, जहां चुनाव के बाद कुछ विधायक एक साथ आ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, भले ही किसी राजनीतिक दल ने उन्हें उम्मीदवार के रूप में नामित किया हो।”
उन्होंने कहा, ‘‘संविधान की 10वीं अनुसूची की मूल भावना ही नष्ट किया गया है’’ उल्लेखनीय है कि चोडनकर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 10 विधायकों को अयोज्ञ करार दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी तरह से महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदीन धवलिकर ने भी बीजेपी में शामिल होने वाले दो विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की थी। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पटनेकर ने गत वर्ष 21 अप्रैल को कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था।