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आरिफ मसूद को HC से मिली जमानत, फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन में धार्मिक भावनाएं भड़काने का है आरोप

भाषण के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में फरार चल रहे भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से राहत मिली है।

भाषण के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में फरार चल रहे भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। आरिफ मसूद ने पिछले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसके बाद धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 
बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस विधायक की गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके घर, कॉलेज और कार्यालय समेत अन्य जगहों पर दबिश दे रही थी। पुलिस को बिहार चुनाव प्रचार से वापसी के बाद विधायक की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली थी। विधायक का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है लेकिन वे सोशल मीडिया पर ऑनलाइन थे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को आईपीसी के सेक्शन 153 ए और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 438 के तहत आरोपी बनाया गया था। 
25 नवंबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मसूद की ओर से दलील दी गई थी कि 29 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए जो सरकार की यह प्रायोजित कार्यवाही थी। 
आज कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर करते हुए उन्हें अग्रिम ज़मानत दे दी। बता दें कि आरिफ मसूद विरोध प्रदर्शन के बाद से फरार थे। उनके खिलाफ पुलिस ने पहले भीड़ इकट्ठा करने का मामला दर्ज किया था और उसके बाद धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में भी एफआईआर दर्ज की थी।

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