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आर्यन खान नहीं जा सकते देश से बाहर, जानें किन शर्तों पर मिली कोर्ट से जमानत

मुंबई क्रूज जहाज ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। वह आज जेल से बाहर भी आ सकते हैं।

मुंबई क्रूज जहाज ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है।  वह आज जेल से  बाहर भी आ सकते हैं।  आर्यन समेत तीन आरोपियों को बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए हैं। इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को जमानत दी है। आर्यन को 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा। वह एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।
 शाहरुख खान ने की कई वरिष्ठ वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी  1635504999 family
 बीते दिन आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद बेल दी थी।  तीन दिनों तक हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर  पर सुनवाई चली थी। जांच एजेंसी एनसीबी ने पूरी ताकत लगा दी थी, ताकि आरोपियों को जामनत नहीं मिल सके, लेकिन उधर शाहरुख खान ने भी कई वरिष्ठ वकीलों की फौज  कोर्ट में खड़ी कर दी। आर्यन के वकीलों में मुकुल रोहतगी, सतीश मानशिंदे नामक वरिष्ठ वकील शामिल थे। 
25 दिन बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत 
2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर चल रहे कथित रेव पार्टी से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। बेल ऑर्डर में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख रुपए की कीमत का पीआर बॉन्ड जमा कराना होगा। कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हों और सह-आरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। 1635505144 srk
हाई कोर्ट ने उन्हें विशेष अदालत में तुरंत पासपोर्ट जमा कराने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी ऑफिस में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। आर्यन एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे।

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