मुंबई क्रूज ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज भी फैसला नहीं हो सका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब 28 अक्टूबर की तारीख दी है। अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान की तरफ से दलीलें दी जा चुकी हैं। मुनमुन धमेचा के वकील ने भी अपना पक्ष रखा।
अब कल एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह जिरह करेंगे।आज अरबाज के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए आए थे, और कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं मुनमुन के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कहा कि उनकी क्लाइंट ने कभी ड्रग्स नहीं ली।
जब सजा ही 1 साल है तो कस्टडी क्या जरूरत है- देसाई
देसाई ने कहा, पहली रिमांड में भी किसी कॉन्सपिरेसी की बात नहीं कही गई थी। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा गया कि साजिश थी जिसकी वजह से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। जिस मामले में हम 20 दिन से ज्यादा वक्त कस्टडी में गुजार चुके हैं, उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं है।
कॉन्सपिरेसी अलग अपराध है। उन्होंने कहा कि हम 1 साल की सजा वाले अपराध में सिर्फ बेल मांग रहे हैं। जब सजा ही 1 साल है तो कस्टडी क्या जरूरत है। बेल मिलने पर भी जांच चल सकती है। देसाई ने कहा कि एनसीबी जब बुलाएगी तीनों पहुंच जाएंगे, अब बेल मिल जानी चाहिए। वहीं मुनमुन धमेचा के वकील ने कहा, मेरी क्लाइंट फैशन मॉडल हैं। उन्हें वहां बुलाया गया था। पर जैसे ही वह पहुंचीं रेड पड़ गई। उन्होंने ड्रग्स नहीं ली।
आर्यन की तरफ रोहतगी ने रखा था पक्ष
देसाई के बाद मुनमुन धमेचा के वकील आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मंगलवार को अपना पक्ष रख चुके हैं। जज ने आगे की जिरह के लिए बुधवार लंच के बाद का वक्त दिया था। अमित देसाई के बाद मुनमुन धमेचा के वकील फिर एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह जिरह करेंगे।
आज आर्यन खान जमानत पर फैसला मिलने की उम्मीद है। इस बीच शाहरुख खान के फैन्स आर्यन की रिहाई के लिए दुआएं कर रहे हैं। मन्नत के आसपास से फैन्स पोस्टर लेकर जुटे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें कई बार हटा चुकी है।
रोहतगी ने कहा- एनसीबी को कुछ नहीं मिला-
मंगलवार को मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि उनके क्लाइंट के खिलाफ एनसीबी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी दलील दी थी कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट क्रूज पार्टी रेड से जुड़े नहीं बल्कि पुराने हैं। सिर्फ चैट्स के आधार पर उन्हें 20 दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
लिंक की जांच के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक पर्याप्त समय चाहिए
वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में अपना जवाब दे चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि जांच में आर्यन का इंटरनैशनल ड्रग कनेक्शन सामने आया है। लिंक की जांच के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक, पर्याप्त समय चाहिए। एनसीबी की तरफ से यह भी कहा गया कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ और आर्यन के फरार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गवाह प्रभावित कर रही हैं
ड्रग केस के जांच अधिकारी वीवी सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उन्हें शक है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गवाह प्रभावित कर रही हैं। इसको देखते हुए उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे कोर्ट में हैं। वहीं एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह भी कोर्ट पहुंच चुके हैं।
अनन्या से एनसीबी ड्रग्स मामले में दो बार पूछताछ कर चुकी है
आर्यन खान के साथ ड्रग्स को लेकर हुई चैट के कारण अनन्या पांडे भी एनसीबी की रडार पर हैं. अनन्या से एनसीबी ड्रग्स मामले में दो बार पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी की कार्रवाई में अनन्या से ड्रग्स से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे। बीते दिन 25 अक्टूबर को अनन्या को तीसरी बार एनसीबी ने बुलाया था, लेकिन अनन्या पूछताछ में शामिल नहीं हुईं। दरअसल, अनन्या और आर्यन के बीच कुछ चैट्स हुई थीं, जिनमें ड्रग्स की लेनदेन को लेकर बातें थी।