क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी है। मुंबई की विशेष अदालत गुरुवार को 12 बजे इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि मुंबई के नजदीक क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने बुधवार को अदालत में सुनवाई के दौरान आर्यन को जमानत पर रिहा किये जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों का संबंध ड्रग माफिया से हैं।
एनसीबी ने जमानत का किया कड़ा विरोध
इससे पहले आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को अदालत में दावा किया कि अबतक की जांच में आर्यन खान की साजिश में संलिप्तता और मादक पदार्थ की अवैध खरीद एवं उपभोग में भूमिका का खुलासा हुआ है।
एनसीबी ने अदालत में दाखिल हलफनामा में यह भी बताया कि आर्यन खान कुछ लोगों के संपर्क में थे जो मादक पदार्थ की खरीद में अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य प्रतीत होते हैं। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में विदेश में हुई वित्तीय लेनदेन की और जांच करने की जरूरत है।
आर्यन खान के खिलाफ गंभीर सबूत – एनसीबी
हलफानामे के मुताबिक, ‘‘ शुरुआती जांच में आवेदक (आर्यन खान) के कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जानकारी मिली है जो प्रथमदृष्टया मादक पदार्थ की अवैध खीदफरोख्त के संकेत करते हैं। जांच के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है क्योंकि संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क करने की जरूरत है।’’
एनसीबी ने हलफनामे में कहा कि इस मामले के आरोपियों पर अलग-अलग से विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ हे कि सभी आरोपी अपराध करने की साजिश में आपस में करीब से जुड़े हुए हैं या गठजोड़ है जिनमें आर्यन खान भी शामिल हैं।
एनडीपीएस कोर्ट कल फिर करेगी सुनवाई
हलफनामे में कहा गया, ‘ यह व्यवहारिक नहीं है कि प्रत्येक को एक दूसरे से अलग किया जाए। अपराध की सभी सामग्री, तैयारी, मंशा, अपराध करने की कोशिश और उसपर अमल करने के पहलू इस मौजूदा आवेदक (आर्यन खान) के मामले में भी है।’’
एनसीबी ने यह हलफनामा आर्यन खान द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस अधिनियम (एनडीपीएस) के मामलों को सुनने के लिए अधिकृत विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल की अदालत में दाखिल जमानत याचिका के जवाब में दिया। अबतक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अरबाज खान के बाद से चरस हुई बरामद
एनसीबी ने हलफनामे में कहा, ‘‘प्रथमदृष्टया पता चला कि आरोपी संख्या-एक (आर्यन खान) ने आरोपी संख्या- दो (अरबाज मर्चेंट) और आरोपी संख्या-दो के स्रोतो से मादक पदार्थ खरीदा उनके पास से छह ग्राम चरस बरामद किया गया जो उन्होंने होशो-हवास में रखा था।’’ एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान मिली सामग्री से खुलासा होता है कि आर्यन खान की मादक पदार्थ की गैर कानूनी खरीद और विपणन में भूमिका है।
आर्यन खान का आरोपियों के साथ गठजोड़
एनसीबी ने बताया कि अबतक की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अक्षित कुमार और शिवराज हरीजन ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की। एनसीबी ने कहा, ‘‘ मामले में आवेदक (आर्यन खान) की भूमिका और संलिप्तता एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ की अवैध तस्करी सहित गंभीर अपराध है। ऐसा लगता है कि इस आवेदक का अन्य आरोपियों के साथ गठजोड़ था।’’