ड्रग्स मामले में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि गुरुवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब आर्यन के वकील जमानत की याचिका लेकर सेशन कोर्ट जा सकते हैं। आर्यन समेत सभी आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल भेजा दिया गया हैं।
कोर्ट ने क्या कहा?
आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में सतीश मानशिंदे अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट को लेकर कहा था कि यह मामला सुनने और जमानत पर कार्यवाही करने का हक यह नहीं रखा। ये मामला सेशन कोर्ट के लिए था, ऐसे में आर्यन संग अन्य के वकीलों को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। सेशन कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत की अर्जी देनी होगी। ऐसे में अब सतीश मानशिंदे सहित अन्य वकील सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी डालेंगे।
क्वारंटीन सेल में रहेंगे आर्यन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन केस में एक ओर अहम जानकारी सामने आई है। आर्थर जेल के सुपरिटेंडेंट नितन ने बताया कि आर्यन खान के साथ ही अन्य आरोपी अगले तीन से पांच दिनों के लिए क्वारंटीन सेल में रहेंगे।
सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना’
वहीं एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में 17 लोग शामिल हैं। उनके कनेक्शन की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जमानत दी जाती है, तो यह गवाहों के साथ हस्तक्षेप होगा। आरोपी प्रभावशाली हैं उनको जमानत मिलने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान काफी सामग्री बरामद की गई है। इस स्टेज पर जमानत देना जांच में बाधा बन सकती है।
बता दें कि गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन खान की तरफ से तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई थी। लेकिन आज उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किला कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है। ड्रग्स मामले में एनसीबी अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे और ASG के बीच तीखी बहस हुई। मानेशिंदे ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर नहीं की।
किला कोर्ट ने आर्यन खान को नहीं दी जमानत
NCB ने आर्यन खान और 7 अन्य आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग कोर्ट से की थी। उनका कहना था कि इस मामले में NCB अभी भी कई जगहों पर छापे मार रही है और इसलिए इन आरोपियों का उनकी कस्टडी में होना जरूरी है. कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में NCB ऑफिस में ही रखा जाएगा, क्योंकि इस समय कोई भी जेल नए आरोपियों को नहीं लेगी।