आयशा आत्महत्या मामले में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने अहम फैसला सुनाया है, आयशा के पति आरिफ को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि आयशा का आत्महत्या करने से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था। आयशा के इस वीडियो के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है, कोर्ट ने आयशा द्वारा मौत से पहले बनाए गए वीडियो को अहम सबूत माना। अदालत ने कहा कि समाज में घरेलू हिंसा को कम करने के लिए आरोपी को माफ नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत में आरोपी की आवाज के परीक्षण वाली रिपोर्ट को भी महत्वपूर्ण सबूत माना गया।
अदालत ने इन सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला
दरअसल, अहमदाबाद में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली एक विवाहित महिला आयशा ने 2 फरवरी 2021 को अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले आयशा ने साबरमती रिवरफ्रंट पर एक वीडियो बनाया था। सुसाइड करने से पहले आयशा ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक वीडियो बनाया और वो वीडियो अपने पति को भेजा था क्योंकि आयशा के पति ने उसे आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाकर भेजने को कहा था। सुसाइड करने से पहले आयशा ने अपने पति आरिफ से 70 से 72 मिनट तक बात की, जिसमें वह आयशा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला साबित हुआ है। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट पर भी विचार किया जिसमें आयशा की पिटाई के बाद दोषी आरिफ ने उसका गर्भपात करवाया था।
आयशा का वीडियो हुआ था वायरल
अहमदाबाद की रहने वाली आयशा नाम की युवती ने आत्महत्या करने से पहले बनाया एक वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि युवती के आत्महत्या करने के बाद उसके पति की देशभर में निंदा होने लगी थी। मामला इतना हाईप्रोफाइल हो गया कि पुलिस पर उसके पति को गिरफ्तार करने का काफी दबाव था। आखिरकार पुलिस ने उसके पति को पकड़ लिया था।