मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहरीली शराब बेचने से संबंधित मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी गयी है।चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा ने कल इस मामले के आरोपी एवं एक कैमिकल फैक्ट्री के पदाधिकारी संजय शर्मा की जमानत संबंधी आवेदन को निरस्त कर दिया। यहां की खाराकुंआ थाना पुलिस ने पिछले सप्ताह जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की मौत के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जहरीली शराब पीने के मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच गई है। अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, वहीं कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में संबंधित अधिकारियों के निलंबन के भी आदेश दिए गए हैं।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र में कल पुलिस ने 55 वर्षीय एवं 40 वर्षीय अज्ञात पुरुष के सार्वजनिक स्थल से शव बरामद किए और 40 वर्षीय जीतू को अधिक शराब पीने के कारण इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी बाद में मौत हो गयी है।
पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उज्जैन शहर के खाराकुआ, महाकाल, कोतवाली, जीवाजीगंज के अंतर्गत कुल 12 पुरुषों की संदिग्ध जहरीली शराब पीने से मौत के मामले दर्ज किए हैं। मृतको का पोस्टमार्टम कराये जाने पर प्रथम दृष्टया सस्पेक्टेड टोक्सिन के कारण मृत्यु होना पाया गया।