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बेकरी मालिक को विज्ञापन छपवाना पड़ा महंगा, IPC की धारा 295A के तहत दर्ज हुआ मामला

बेकरी के विज्ञापन के लिए कुछ पर्चियां छपवाई गईं जिनमें ये दावा किया गया कि यहां पर कोई भी मुस्लिम स्टाफ काम नहीं करता है।

चेन्नई के एक बेकरी मालिक को विज्ञापन निकलवाना महंगा पड़ गया। विवादित विज्ञापन निकलवाने के मामले में पुलिस ने मालिक पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसपर IPC की धारा 295A (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत मामला दर्ज किया है। 
आरोप है कि चेन्नई के टी. नगर में महालक्ष्मी स्ट्रीट पर जैन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी नाम की एक दुकान है। बेकरी के विज्ञापन के लिए कुछ पर्चियां छपवाई गईं जिनमें ये दावा किया गया कि यहां पर कोई भी मुस्लिम स्टाफ काम नहीं करता है। यहां की बेकरी मुसलमानों द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। विज्ञापन पर लिखा गया ‘जैनियों द्वारा बनाया गया है, कोई मुस्लिम स्टाफ ने इसे नहीं बनाया है।’
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विज्ञापन मार्किट में आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने इस सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज कर बेकरी मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मालिक पर जानबूझ कर शांति भंग करने के लिए और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

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