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Bengal Massacre: बीरभूम हिंसा में टीएमसी नेता और मुख्य आरोपी अनारूल हुसैन हुआ अरेस्ट

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट के बोगतुई गांव में तीन महिलाओं और दो बच्चों समेत आठ लोगों को जिंदा जलाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है…

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट के बोगतुई गांव में तीन महिलाओं और दो बच्चों समेत आठ लोगों को जिंदा जलाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) रामपुरहाट-1 के प्रखंड अध्यक्ष अनारुल हुसैन को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 
 मीड़िया रिपोर्ट्स के अनुसार इलाके में संभावित अशांति के बारे में स्थानीय लोगों की आशंका पर ध्यान नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अशांति बाद में हिंसा में तब्दील हो गई थी। अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश देने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने हुसैन को जिले के तारापीठ से गिरफ्तार कर लिया।
मोबाइल फोन टावर लोकेशन का पता लगाया
अधिकारी ने कहा कि हुसैन के आवास सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में तलाशी ली गई, जिसके बाद उन्हें तारापीठ से पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हुसैन के मोबाइल फोन टावर लोकेशन का पता लगाया जिसके बाद हुसैन को एक होटल के पास से पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय टीएमसी नेता से उस घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी जिसमें मंगलवार को आठ लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इस बीच रामपुरहाट थाना प्रभारी तृदिब प्रमाणिक को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
लिस की टीम को भी अनारूल ने ही रास्ते में रोका
यहां तक कि मौके पर आ रही पुलिस की टीम को भी अनारूल ने ही रास्ते में रोका था। मीड़िया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी दी है जिसके बाद वह नाराज हैं और अनारूल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।
हिंसा वाले इलाके में किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश
वहीं इस घटना पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और गुरुवार को 24 घंटा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हिंसा प्रभावित इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि, सच सभी के सामने जरूर आना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए। इसके अलावा जहां इस हिंसा को अंजाम दिया गया, वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए थे. हाईकोर्ट ने कहा था कि, इसके लिए कैमरे लगाए जाएं।

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