भोपाल (मनीष शर्मा) मध्य प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण से लाखों लोगों को फायदा होने की संभावना है सरकार ने 30 परसेंट तक अधिक निर्माण को वैध करने का फैसला लिया है।सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी अध्यादेश के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
इसके तहत प्रदेश की पौने दो हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को लाभ होगा। इन कॉलोनियों में अब विकास के कार्य हो सकेंगे। साथ ही जो अवैध निर्माण था उसे भी नियमित किया जा सकेगा।
बैठक में इसके अलावा सिंगरौली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत होती फोर्टीफाइड चावल वितरण की योजना को भी मंजूरी दी गई। योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ग्रह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 लाया जाएगा।
इसमें कॉलोनियों में बिजली, नाली, सड़क सहित अन्य समस्याओं का समाधान होगा। रहवासियों ने जो 10 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण कर लिया था उसकी जगह अब 30 फीसद निर्माण को अतिरिक्त शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा।
बैठक में बिल्डिंग की ऊंचाई को लेकर भी छूट देने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा आपसी सहमति से भूमि क्रय नियम 2014 में संशोधन करने की अनुमति भी दी गई। इसके तहत केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए आपसी सहमति से भूमि क्रय की जा सकेगी। अभी यह प्रविधान सिर्फ प्रदेश सरकार के विभाग और उपक्रमों के लिए ही लागू है। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल परियोजनाओं के लिए आपसी सहमति से भूमि लिए जाने के प्रविधान को लागू करने की मांग केंद्र सरकार की ओर से की गई थी।