महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने NCP के नेता अनिल देशमुख को मनी लॉन्डरिंग मामले जमानत दे दी है। अनिल देशमुख को हाई कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है, लेकिन बता कि पूर्व गृह मंत्री को CBI द्वारा दायर किए गए केस के चलते उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ED द्वारा दाखिल किये गए केस में जमानत मिली है।
दरअसल, हुआ कुछ ऐसा था कि पिछले साल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को ऑर्केस्ट्रा बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश दिए थे। इस मामले में सीबीआई अब तक जांच कर रही है। इसके बाद ईडी ने भी मामले में जांच शुरु कर दी।
बताया जा रहा है कि ईडी का दावा है उन्होंने अपने आपराधिक पद का दुरुपयोग किया है, इतना ही नहीं मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4 .7 करोड़ रुपये इकट्ठए किए। ईडी ने कहा गलत तरीके से कमाया धन उन्होंने नागपुर स्तिथ साई शिक्षण संस्थान को भेज दिया गया।जो की उन्हीं के परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षणिक ट्रस्ट है। अनिल देशमुख की जमानत याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ने पिछले हफ्ते बॉम्बे हिघ्कोर्ट द्वारा याचिका 8 महीने से लंबित रखने पर नाराजगी जताई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए है कि एक हफ्ते के अंदर जमानत याचिका की सुनवाई पर फैसला कर दिया जाएगा।