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Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट बिल्कीस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन करने को तैयार

गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों की रिहाई के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने दायर याचिका की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने को बुधवार को तैयार हो गया।

गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों की रिहाई के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने दायर याचिका की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने को बुधवार को तैयार हो गया।बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. परदीवाला की पीठ ने बिल्कीस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी वकील शोभा गुप्ता के जरिए उन्हें आश्वासन दिया कि नई पीठ का गठन किया जाएगा।गुप्ता ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि नई पीठ के गठन की जरूरत है।
बिलकिस के गुनहगारों की रिहाई पर केंद्र और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से  नोटिस - Bilkis Bano case Supreme Court seeks response from Gujarat govt on  challenging remission 11 convicts ...
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ नई पीठ का गठन किया जाएगा। हम इस पर आज शाम विचार करेंगे।’’इससे पहले 24 जनवरी को गुजरात सरकार द्वारा सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा माफी को चुनौती देने वाली बिल्कीस बानो की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि संबद्ध न्यायाधीश पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा होने की वजह से इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।
13 मई 2022 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया 
दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका के अलावा, बानो ने एक अलग याचिका भी दायर की थी जिसमें एक दोषी की याचिका पर शीर्ष अदालत के 13 मई 2022 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया है।शीर्ष अदालत ने 13 मई 2022 को सुनाए आदेश में राज्य सरकार से नौ जुलाई 1992 की अपनी नीति के संदर्भ में समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी की याचिका पर विचार करने और दो महीने की अवधि के भीतर इस पर फैसला करने को कहा था। 
बिलकिस बानो मामला: उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की उम्रक़ैद की सज़ा बरक़रार  रखी
बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्य भी मारे गए थे
हालांकि यह याचिका पिछले साल दिसंबर में शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी थी।बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के सभी 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। वे गोधरा उप-कारागार में बंद थे और 15 वर्षों से अधिक समय से जेल में थे।गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्य भी मारे गए थे।

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