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BMC में विपक्ष के नेता के पद के लिए BJP पार्षद की याचिका हुई खारिज

प्रभाकर शिंदे ने इस साल जून में कोर्ट का रुख कर राजा को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के मेयर किशोरी पेडनेकर के फैसले को चुनौती दी थी।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता देने का अनुरोध करने वाली बीजेपी पार्षद प्रभाकर शिंदे की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की अगुवाई वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना फैसला सुनाया। 
कांग्रेस के रवि राजा बीएमसी में विपक्ष के नेता बने रहेंगे। शिंदे ने इस साल जून में कोर्ट का रुख कर राजा को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के मेयर किशोरी पेडनेकर के फैसले को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि मेयर का फैसला “न्यायोचित” है तथा इसमें किसी प्रकार के “दखल की जरूरत नहीं है।” 
शिंदे की याचिका के मुताबिक, 2017 के नगर निकाय चुनाव के बाद, बीजेपी ने “तटस्थ” रहने का फैसला किया था तथा सत्तारूढ दल के साथ नहीं जुड़ी थी और न ही विपक्ष के नेता का पद लिया था। इसके बाद राजा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिसके बाद विपक्ष के नेता का पद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य को दिया गया। 
बहरहाल, इस साल फरवरी में बीजेपी के कुछ पार्षदों ने मांग करनी शुरू की कि विपक्ष का नेता पार्टी से हो और आरोप लगाया कि राजा सत्तारूढ़ शिवसेना द्वारा “प्रायोजित” हैं। अपनी याचिका में शिंदे ने कहा कि राजा विपक्ष के नेता के तौर पर काम करने में नाकाम रहे हैं जिसपर राजा के वकील ने आपत्ति जताई। 

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