महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर मुंबई नगर निकाय ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (कोविड-19) के 1078 मामले सामने आ चुके है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले अब तक सबसे ज्यादा है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने जारी सर्कुलर में इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किए जाने की भी चेतावनी दी। इसमें कहा गया है, ‘‘सभी लोग जो किसी काम के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़कों, अस्पतालों, कार्यालयों, बाजारों आदि के लिए बाहर आ रहे हैं, उन्हें मास्क या कपड़े का मास्क पहनना होगा।’’
लॉकडाउन के दौरान हो रही परेशानियों के लिए CM ठाकरे ने जताया खेद, बोले-हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं
महाराष्ट्र में लॉकडाउन के कारण लोगों हो रही परेशानियों के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को खेद जताते हुए कहा कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। देश में कोरोना से बिगड़े हालातों के मद्देनजर केंद्र सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।