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बॉम्बे HC ने खारिज की सोनू सूद की याचिका, अवैध निर्माण पर BMC के नोटिस को दी थी चुनौती

मुंबई में कथित अवैध निर्माण मामले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर सोनू सूद की याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

मुंबई में कथित अवैध निर्माण मामले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर सोनू सूद की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। याचिका में एक्टर ने इस बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी। बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद को एक नोटिस जारी किया था। वहीं 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को ‘आदतन अपराधी’ बताया था।
बीएमसी ने कोर्ट में कहा था कि सोनू सूद अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत ढांचागत बदलाव किया था। इसके बाद बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया। सोनू ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे आज हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।  
सोनू सूद ने वकील डीपी सिंह के जरिए पिछले हफ्ते दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने छह मंजिला शक्ति सागर इमारत में कोई अवैध निर्माण नहीं कराया है। बीएमसी के नोटिस पर सोनू ने  कहा था, ”मैं बीएमसी का पूरी तरह से आदर करता हूं जिन्होंने हमारी मुंबई को इतना कमाल का बनाया है। अपनी तरफ से मैंने सभी नियमों का पालन किया है और कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा।”
सूद ने कहा था, ”कोर्ट में हमने मामले की याचिका दी हुई है। जैसे वो गाइड करेंगे तो मैं फॉलो करूंगा । कोर्ट की तरफ से जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका अच्छी तरह से पालन‌ करूंगा, उसी रास्ते पर चलूंगा। मैं सभी कानूनों और अधिनियम को मानूंगा।”

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