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Yes Bank धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे HC ने वधावन बंधुओं को दी जमानत

कोर्ट ने कहा कि कानून में आरोप पत्र दायर करने के लिये तय अवधि बताई गई है और वह अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को एक दिन भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता और वह ‘स्वाभाविक जमानत’ मांग सकता है।

यस बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी डीएचएफएल प्रमोटर्स कपिल वधावन और धीरज वधावन को गुरुवार को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इसी मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। 
बॉम्बे हाई कोर्ट न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने वधावन बंधुओं को इस आधार पर जमानत दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके खिलाफ 60 दिन की अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाया है। कोर्ट ने कहा कि कानून में आरोप पत्र दायर करने के लिये तय अवधि बताई गई है और वह अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को एक दिन भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता और वह ‘स्वाभाविक जमानत’ मांग सकता है। यदि जांच एजेंसी अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती है, तो अभियुक्त स्वाभाविक जमानत मांग सकता है। 
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख का मुचलका भरने और अपना पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट से दो हफ्ते तक अपने आदेश पर रोक जारी रखने का अनुरोध किया, ताकि एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। हालांकि न्यायमूर्ति डांगरे ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए कहा जब आरोपी के पास स्वाभाविक जमानत मांगने का अधिकार बचा हो, तब उसे एक दिन भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 
आरोपियों ने 60 दिन के नियत वक्त तक ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने का दावा करते हुए जमानत की मांग की थी। ईडी ने धनशोधन मामले में 14 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि ईडी ने 15 जुलाई को वधावन, येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर, बेटियों रोशनी और रेखा और उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी दुलारेश के जैन एंड एसोसिएट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 

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