महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय विधायक नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया है। इसके बाद अब उनकी लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। निर्दलीय विधायक पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जाति सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल की याचिका पर फैसला सुनते हुए नवनीत राणा पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। याचिका में दावा किया गया कि नवनीत राणा मूलत: पंजाब से आती हैं। वह लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में SC की श्रेणी में नहीं आती हैं।
ऐसे में उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता था। आज हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया है। उन्हें दो लाख रुपये का जुर्माना भरने और छह सप्ताह के भीतर सभी प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया गया है।