भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बेटे रोहिन मोदी द्वारा पिता के कीमती सामानों की 6 मार्च को होने वाली ऑनलाइन नीलामी रुकवाने के लिए दायर की गई याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नीलामी शुक्रवार ऑनलाइन और लाइव होनी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने व्यवसायी के बेटे रोहिन मोदी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। याचिका में दावा किया गया कि चित्रकारियों पर रोहिन ट्रस्ट का मालिकाना हक है, जिनके वह एक लाभार्थी है और इसके मालिक नीरव मोदी नहीं है।
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रोहिन मोदी के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि चित्रकारियों को अपराध के जरिये अर्जित धन नहीं माना जा सकता है और उनके मुवक्किल मामले में आरोपी नहीं हैं। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील अनिल सिंह और हितेन वेनेगांवकर ने इस याचिका का विरोध किया और दलील दी कि रोहिन मोदी, नीरव मोदी और उसकी पत्नी ट्रस्ट के लाभार्थी हैं।
उन्होंने दलील दी कि मार्च 2019 में ईडी ने इन पेंटिंग को कुर्क किया था और नीलामी के लिए विज्ञापन जनवरी 2020 में जारी किया गया था। पंद्रह चित्रकारियों के अलावा, हीरे की कई घड़ियाँ, हर्मेस हैंडबैग और रॉल्स रॉयस घोस्ट और पोर्श पनामेरा एस जैसी लक्जरी कारों की नीलामी की जाएगी।