हाईकोर्ट ने इस मामले को अगले महीने फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके लिए पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने जनहित याचिका दायर की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को आवंटित धन जारी नहीं करने पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। अदालत ने केंद्र को उचित जांच करने का भी निर्देश दिया ताकि योजना के लाभार्थी वंचित न रहें। केंद्र को 20 जून तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर राज्य सरकार कोई बयान जारी करना चाहती है तो उसे एक सप्ताह के भीतर सूचित करना होगा।
पैसा देना बंद कर दिया है
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र अक्सर केंद्र द्वारा धन जारी करने को लेकर एक-दूसरे के साथ भिड़े रहते थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले केंद्र पर उनके राज्य के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था। इससे पहले मार्च में बनर्जी ने कहा था, “केंद्र ने 100 दिनों के काम के लिए पैसा देना बंद कर दिया है। बजट में भी बंगाल को कुछ नहीं दिया गया, इसलिए मैं केंद्र की तानाशाही के खिलाफ 29-30 मार्च को अंबेडकर प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करूंगी।” सरकार।”