पश्चिम बंगाल में दिवाली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के अवसर पर आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिवाली से लेकर नए साल तक पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए और पटाखे जब्त कर लिए जाएं।
इस आदेश ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक हालिया अधिसूचना को निष्प्रभावी कर दिया है जिसमें दिवाली और काली पूजा पर सीमित समय के लिए ‘हरित’ पटाखे चलाने की अनुमति दी गयी थी। हाई कोर्ट की पीठ ने आतिशबाजी पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर यह आदेश सुनाया। हाई कोर्ट ने 2020 में भी पटाखों पर पाबंदी लगाई थी।