कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देशों का पालन न करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सज़ा दी। उन्होंने सरकार से अगले दो सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह कुछ दस्तावेज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दे, लेकिन राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने उसके आदेश का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने राज्य सरकार को अगले दो सप्ताह के भीतर कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में एक सहकारी समिति द्वारा धन शोधन के एक मामले की जांच संबंधी दस्तावेज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने अब तक आदेश पर अमल नहीं किया है