कलकत्ता हाई कोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाई कोर्ट का यह फैसला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत पहुंचाने वाला है। भवानीपुर सीट पर 30 अक्तूबर को चुनाव कराने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया।
हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने चुनाव पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दी है। चुनाव आयोग पर हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया गया है। वहीं मुख्य सचिव के खिलाफ अलग से जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की मंगलवार को सुनवाई होगी।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की एक खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की ओर से ऐसा पत्र लिखना अनुचित था, जिसमें उन्होंने भवानीपुर में उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग से अपील की थी।
कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उपचुनाव नहीं हुआ तो एक ‘‘संवैधानिक संकट’’ उत्पन्न हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं।