मुंबई पुलिस ने शिवसेना के पूर्व सांसद 'आनंदराव अडसुल' के खिलाफ़ एक गैर-संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज़ किया है। इस मामले में पूर्व संसद समेत उनके तीन साथियों के खिलाफ़ भी केस दर्ज़ किया गया है मुक़दमा एक सरकारी अधिकारी से मार-पीट करने के मामले में दर्ज हुआ है। बता दे कि, ये मुक़दमा अधिकारी के कथित बयान के आधार पर दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारी का बयान
एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि, अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज़ नहीं की गयी है और मामले की जांच की जा रही है। गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती।‘महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी’ के उपाध्यक्ष 'महबूब खान पठान' ने आरोप लगाया कि 'अडसुल' अपने तीन साथियों के साथ मंगलवार दोपहर को उनके कार्यालय पहुंचे तथा क्रेडिट सोसायटी के बोर्ड में निदेशकों के तौर पर दो लोगों की नियुक्ति करने के लिए कहा।
शिकायकर्ता का बयान
शिकायकर्ता ने कहा कि, उन्होंने पूर्व सांसद को छ: महीने इंतजार करने को कहा। इसके बाद 'अडसुल' ने पठान से कथित तौर पर क्रेडिट सोसायटी के प्रत्येक कर्मचारी से 45 रुपये लेने तथा पूर्व सांसद की एक यूनियन के नाम पर एक चेक देने को कहा। शिकायत के अनुसार, जब 'पठान' ने ऐसा करने से इनकार किया तो 'अडसुल' और उनके सार्थियों ने उन पर कथित तौर पर पानी की एक बोतल फेंकी, उनसे मारपीट की और उन्हें धमकी दी। घटना के बाद 'पठान मरीन' ड्राइव पुलिस थाने गए और एक शिकायत दर्ज करायी जिसके आधार पर अडसुल और तीन अन्य पर भारतीय दंड संहिता संबंधित धाराओं के तहत एक गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया।
एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि, अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज़ नहीं की गयी है और मामले की जांच की जा रही है। गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती।‘महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी’ के उपाध्यक्ष 'महबूब खान पठान' ने आरोप लगाया कि 'अडसुल' अपने तीन साथियों के साथ मंगलवार दोपहर को उनके कार्यालय पहुंचे तथा क्रेडिट सोसायटी के बोर्ड में निदेशकों के तौर पर दो लोगों की नियुक्ति करने के लिए कहा।
शिकायकर्ता का बयान
शिकायकर्ता ने कहा कि, उन्होंने पूर्व सांसद को छ: महीने इंतजार करने को कहा। इसके बाद 'अडसुल' ने पठान से कथित तौर पर क्रेडिट सोसायटी के प्रत्येक कर्मचारी से 45 रुपये लेने तथा पूर्व सांसद की एक यूनियन के नाम पर एक चेक देने को कहा। शिकायत के अनुसार, जब 'पठान' ने ऐसा करने से इनकार किया तो 'अडसुल' और उनके सार्थियों ने उन पर कथित तौर पर पानी की एक बोतल फेंकी, उनसे मारपीट की और उन्हें धमकी दी। घटना के बाद 'पठान मरीन' ड्राइव पुलिस थाने गए और एक शिकायत दर्ज करायी जिसके आधार पर अडसुल और तीन अन्य पर भारतीय दंड संहिता संबंधित धाराओं के तहत एक गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया।
