महाराष्ट्र में नांदेड़ के हजूर साहिब गुरुद्वारे के बोर्ड सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने दशहरा समारोह के दौरान कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने पिछले सप्ताह नांदेड़ के तख्त सचखंड हजूर अपचलनगर साहिब बोर्ड को कोविड-19 निर्देशों का अनुपालन करते हुए वार्षिक दशहरा समारोह और गुरु ग्रंथ साहिब जुलूस को आयोजित करने की अनुमति दी थी।
बोर्ड को गुरु ग्रंथ साहिब की केवल एक पालकी साहिब, 16 ऐतिहासिक निशान साहिब, गुरु साहिब के 5 घोड़े और 2 बड़े खुले ट्रकों पर 3 कीर्तन जत्थे ले जाने की अनुमति थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि 16 लोग एक ट्रक में सवार होंगे और 8 लोग दूसरे ट्रक में सवार होंगे और सभी व्यक्तियों को कोविड-19 की जांच करानी होगी। हाई कोर्ट के मुताबिक जांच रिपोर्ट नेगेटिव मिलने पर ही वे लोग जूलूस में शामिल हो सकते थे। साथ ही किसी को भी जूलूस में पैदल शामिल होने की अनुमति नहीं थी।
नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि, रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में 250-300 लोग शामिल हुए और सभी पैदल थे। अधिकारी ने कहा कि रविवार को वजीराबाद पुलिस द्वारा भादसं की धारा 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की आशंका वाला कृत्य करना) ,188 (लोकसेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा करना) , 34(साझा इरादे) और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।