कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्यवाई कर रहा है। मुंबई में बुधवार को लॉकडाउन उल्लंघन मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत 464 मामले दर्ज किए है।
मुंबई में 20 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 3634 मामले दर्ज किए गए। वहीं गिरफ्तार किए गए 2850 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया। कोरोना के खिलाफ केंद्र द्वारा लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन का बड़े पैमाने पर लोग उल्लंघन कर रहे हैं, हालांकि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई कर रहा है।
क्या है धारा 188?
महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3, अधिनियम के तहत लिए गए किसी भी विनियमन या आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 188 को न मानने वालों पर एक माह के साधारण कारावास या जुर्माना या जुर्माने के साथ कारावास की सजा दोनों हो सकते हैं। ये जुर्माना 200 रुपये तक हो सकता है।