शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत याचिका का सीबीआई ने शुक्रवार को विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि उनको स्वास्थ्य की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके चलते जेल के अंदर उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा हो।
शीना की हत्या के आरोप में अगस्त 2015 से ही बायकला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने महामारी को देखते हुए अस्थायी तौर पर जमानत देने की मांग की थी। उनकी जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि उनको स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या नहीं है जिससे उनमें वायरस के संक्रमण का खतरा हो।
सीबीआई ने यह भी कहा कि जेल के अधिकारी सभी कैदियों की उचित देखभाल कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह उन गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं जिनसे अभी जिरह नहीं हुई है। सीबीआई ने कहा कि वह विदेशी नागरिक हैं और अस्थायी जमानत की हकदार नहीं हैं।
इसने कहा कि अगर आरोपी को रिहा किया गया तो वह फरार हो सकती हैं। शीना (24) की अप्रैल 2012 में एक कार के अंदर कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और मामला अगस्त 2015 में प्रकाश में आया था।