केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कन्नूर जिले के युवा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या की सीबीआई जांच के एक न्यायाधीश की पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति जयशंकरन नाम्बियार की खंडपीठ ने एक न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध स्वीकार किया।
सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि एकल पीठ ने राज्य पुलिस द्वारा की गई शीघ्र एवं निष्पक्ष जांच पर संज्ञान लिए बिना और उन्हें जवाब दायर करने का अवसर दिए बिना सात मार्च 2018 को आदेश पारित किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शुहैब (29) की 12 फरवरी 2018 को चाय की एक दुकान पर कथित रूप से माकपा कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी। एकल पीठ ने मृतक के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित
माता-पिता ने एकल पीठ के सामने कहा था कि केवल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ‘‘हत्या के पीछे साजिश’’ में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए कोई असरदार जांच नहीं हुई है। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि एकल पीठ का आदेश जांच की शुरुआती चरण में आया है और ‘‘जांच की प्रकृति से जुड़ी ज्यादातर सामग्री अदालत के सामने उपलब्ध नहीं है।’’