तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में जयराज और उनके बेटे फेनिक्स की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दो एफआईआर दर्ज की है। मामले के लिए गठित की गई टीम को जांच के भेजा गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश को मंजूर करते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी।
मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस मामले की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
पुलिस हिरासत में मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने 28 जून को कहा था कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ से अनुमति मिलने के बाद ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। इसके बाद न्यायाधीश पी एन प्रकाश और न्यायाधीश बी पुगलेंढी की खंडपीठ ने कहा था कि इस मामले में फैसला राज्य सरकार को लेना है जिसके लिए कोर्ट की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है।
गौरतलब है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में फेनिक्स और उसके पिता जयराज की क्रमश: 22 और 23 जून को एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। उससे पहले 19 जून को गिरफ्तार किए जाने के बाद साथनकुलम थाने में उनका कथित उत्पीड़न किया गया था।
इस बीच, राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) राज्य सरकार से पूछा है कि क्या तमिलनाडु पुलिस के पास ‘फ्रेंड्स ऑफ पुलिस’ का इस्तेमाल करने का कोई कानूनी अधिकार है। एसएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष डी जयाचंद्रन ने इस संबंध में तमिलनाडु के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।