मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा लड़कियों के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान के बाद अब घिर गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सज्जन सिंह वर्मा को नोटिस जारी कर 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। यह पहली बारे पहली बार नहीं है जब सज्जन सिंह वर्मा ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो।
सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने की बात पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि जब लड़कियां 15 साल में प्रजनन लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है। जब लड़कियों की शादी की उम्र पहले से 18 साल तय है तो इसमें बदलाव की क्या जरूरत है।
उन्होंने कहा, डॉक्टरों की रिपोर्ट ये है कि बच्चियां 15 साल की उम्र में प्रजनन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो 18 साल में बच्ची परिपक्व हो गई। वर्मा ने कहा कि वैज्ञानिकों की ओर से 21 साल की उम्र सही मानी जाता है। शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए वर्मा ने कहा कि 21 साल का लॉजिक आप बता दो शिवराज जी।
पहले भी देश में शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए कानून में 3 संशोधन हो चुके हैं। पहले साल 1929 में के. शारदा कानून के तहत शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की गई थी। इसके बाद साल 1978 में हुए संशोधन के बाद लड़कों के लिए ये सीमा 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई। वहीं, बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत इससे कम उम्र में शादी गैर-कानूनी है, जिसके लिए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।