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अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू हो पाएगा नागरिकता संशोधन कानून : CM पेमा खांडू

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 के प्रावधान राज्य में नहीं लागू हो पायेंगे क्योंकि पूरा राज्य इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के तहत अधिसूचित है।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 के प्रावधान राज्य में नहीं लागू हो पायेंगे क्योंकि पूरा राज्य इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के तहत अधिसूचित है। खांडू ने ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (आपसू) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि अरुणाचल प्रदेश बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) 1873 के तहत आईएलपी से अधिसूचित है। 
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार सीएए के प्रावधानों का अध्ययन कर रही है और जल्द से जल्द इस पर सरकारी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से सोमवार की रात जारी विज्ञप्ति के मुताबिक पेमा खांडू ने कहा, “आईएलपी को सुदृढ़ एवं कड़ी निगरानी में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।” 

झारखण्ड में बोले गृहमंत्री शाह- विपक्ष नागरिकता कानून के बारे में झूठ फैला रहा है, छात्रों से इस अधिनियम को पढने की अपील भी की

इससे पहले आपसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री खांडू से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने के बाद राज्य में बसाये गए चकमा-हाजोंग शरणार्थियों को लेकर राज्य सरकार के कदम के बारे में स्पष्टीकरण देने की मांग की थी। आपसू के अध्यक्ष हावा बगांग और महासचिव टी दाइ के नेतृतव में संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने खांडू से मुलाकात कर चकमा-हाजोंग शरणार्थियों के बारे में सरकार की राय जाननी चाही।

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