कोयला घोटाले में दिल्ली की स्पेशल CBI कोर्ट से दोषी करार झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा पर सुनवाई शनिवार (16 दिसंबर) तक टाल दी गई है। साथ ही मधु कोडा ने सीबीआई की विशेष अदालत से रहम की अपील की है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि उनकी दो छोटी बेटियां हैं और कई मेडिकल संबंधी समस्या हैं। मामले में अन्य तीनों दोषियों ने भी मेडिकल मुद्दों के आधार पर ही सजा कम करने की मांग की है। आपको बता दे कि सीबीआई इनके लिए अधिकतम सजा की मांग की है।
विशेष सत्र न्यायाधीश भारत पराशर ने जांच एजेंसी और दोषियों कोड़, गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, कोड़ के निकट सहयोगी विजय जोशी और विनी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल) की ओर से जिरह सुनी तथा फैसला सुरक्षित रख लिया।
इससे पहले बुधवार को मधु कोड़ा को दिल्ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को साजिश और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया।
यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।
इस मामलेे में सीबीआई के आरोपपत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता, ए के बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम था।
6 दिसंबर के लिए अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। जिसके बाद वे कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश), 420 ( धोखाधड़ी), 409 ( सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर समन किया था।
हमारी मुख्य खबरों के लिए यहां क्लिक करे