कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोई भी अंतरिम राहत देने से इंकार किया। वहीं कोर्ट ने अभिषेक और रुजिरा की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।
रुजिरा ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली में पेशी के लिए जारी सम्मनों को रद्द करने का अनुरोध कोर्ट से किया था। कोर्ट ने ईडी से बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर तय की है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी के लिए भेजे गए समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका में उन्होंने मांग की है कि उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाने की बजाय कोलकत्ता में ही उनसे सवाल जवाब किए जाएं। दंपत्ति की इस याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है।
याचिका के अनुसार, ईडी ने 10 सितंबर को अभिषेक बनर्जी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत नया समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 21 सितंबर, 2021 को दस्तावेजों के एक बड़े सेट के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है।
बता दें कि कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी और उन्हें 21 सितंबर को दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है, जिसके बाद अब टीएमसी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।