कोविड-19 की रोकथाम के लिए इंदौर में लागू कर्फ्यू में ढील का सिलसिला मंगलवार से प्रारंभ होने के बाद आम जन-जीवन धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ने लगा है, लेकिन प्रशासन ने विवाह समारोहों पर 15 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने जिलाधिकारी मनीष सिंह के जारी आदेश के हवाले से बताया कि जिले में 15 जून तक विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि प्रशासन के अगले आदेश तक जिले में ऐसी अन्य सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी जिनमें भीड़ जुट सकती हो। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार से जिले में हर तरह की औद्योगिक गतिविधि को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, किराना की खुदरा दुकानें हफ्ते के शुरूआती पांच दिनों तक सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि जिले में हर शनिवार और रविवार जनता कर्फ्यू (आंशिक लॉकडाउन) लागू रहेगा जिसमें केवल अत्यावश्यक गतिविधियां चल सकेंगी।
गौरतलब है कि इंदौर, राज्य में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है जहां महामारी की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए 20 अप्रैल से जनता कर्फ्यू लागू है। हालांकि, जिले में पखवाड़े भर के दौरान सरकारी आंकड़ों में महामारी के नये मामलों में सिलसिलेवार गिरावट देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में 24 मार्च, 2020 से लेकर अब तक महामारी के कुल 1,50,178 मरीज मिले हैं। इनमें से 1,343 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।