झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के अति प्रभावित ‘हॉट स्पॉट’ क्षेत्र हिंदपीढ़ी से लोगों के सड़क पर निकलने और शहर के दूसरे इलाकों में जाने को समाज के लिए खतरा बताया है तथा इस मामले का खुद हस्तक्षेप करते हुए राज्य के मुख्य सचिव एवं अन्य को नोटिस जारी कर 17 अप्रैल को जवाब देने का निर्देश दिया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने दो स्थानीय अखबारों में रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के लोगों के लॉकडाउन का उल्लंघन कर शहर के दूसरे इलाकों में जाने की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इस मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी किये। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज मिले वहां नियमों का पालन नहीं किए जाने को झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीर मामला बताया।