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कोरोना के साए में धार्मिक जुलूस, 150 लोग बने हिस्सा, दो आयोजकों समेत 3 पर FIR दर्ज

कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में रोक के बावजूद गुजरात में धार्मिक जुलूस निकाला गया, जिसमें तकरीबन 150 लोगों ने हिस्सा लिया।

कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में रोक के बावजूद गुजरात में धार्मिक जुलूस निकाला गया, जिसमें तकरीबन 150 लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने तेजी दिखाते हुए दो आयोजकों और एक डिस्क जॉकी (डीजे) ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 
शनिवार को एक पुलिस ने बताया कि जुलूस शुक्रवार को जिले के पाटदी कस्बे में निकाला गया था। पाटदी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया, ‘‘कस्बे में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। बाद में उन्होंने एक जुलूस में भी भाग लिया और इस दौरान उन्होंने डीजे द्वारा बजाए गए संगीत पर नृत्य भी किया।कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सामाजिक दूरी के नियम का पालन भी नहीं किया और सरकार के कोविड-19 दिशानिर्देशों के तहत केवल कुछ लोगों को ही मास्क पहने देखा गया।’’ 
उन्होंने बताया कि सुरेंद्रनगर के जिला मजिस्ट्रेट पहले ही सीआरपीसी की धारा 144 के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और गुजरात पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अधिसूचना जारी कर चुके हैं, जिसमें एक स्थान पर चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है। लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कर इसका उल्लंघन किया है।
अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने कार्यक्रम के आयोजकों के साथ डीजे ऑपरेटर समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 269 (लापरवाही के कारण जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण के फैलने की आशंका) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत एफआईआर दर्ज की है और शुक्रवार शाम को मामले में महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी हैं।’’ उनके मुताबिक पुलिस ने डीजे के म्यूजिक सिस्टम को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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