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भ्रष्टाचार मामला : अनिल देशमुख को मिली थी चंद मिनटों की खुशी, बॉम्बे HC ने बेल दे कर कुछ देर में ली वापिस

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय की ओर से जमानत मिलते-मिलते रह गई है। बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई सोमवार को हुई और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन चंद मिनट बाद ही कोर्ट ने जमानत पर रोक भी लगा दी। उच्च न्यायालय  ने अब 10 दिन के लिए जमानत पर रोक लगा दी है।

पिछले महीने भी याचिका हुई थी खारिज 

 देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई की विशेष अदालत के पिछले महीने देशमुख (74) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने चिकित्सकीय और याचिका के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया है।

देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में हैं

सीबीआई ने इस साल अप्रैल में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।