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भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ पार्षद के बलात्कार का मामला दर्ज

तारकर और मेहता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य प्रासंगिक धाराओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) कानून, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र के ठाणे की एक पार्षद के कथित बलात्कार एवं उत्पीड़न के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 
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मीरा-भयंदर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि जिला ग्रामीण पुलिस ने मेहता और संजय तारकर नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मेहता ने तीन दिन पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बताया कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि आरोपी फरार हैं। अधिकारी ने बताया कि पार्षद का एक वीडियो दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उसने मेहता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 
उन्होंने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका 1999 से उत्पीड़न किया जा रहा था और मेहता ने उसके परिवार को भी धमकाया था। 
अधिकारी ने बताया कि तारकर और मेहता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य प्रासंगिक धाराओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) कानून, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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