दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने निदेशालय के अनुरोध पर शिवकुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई।
आरोपी ने निदेशालय के इस आवेदन का विरोध नहीं किया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक अमित महाजन, नीतेश राणा और एन के मट्टा ने कहा था कि शिवकुमार को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। अदालत ने 25 सितंबर को शिवकुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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अदालत ने कहा था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा किए जाने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी के वकील एआर आदित्य ने बताया कि एजेंसी ने शिवकुमार और नयी दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हनुमंथैया तथा अन्य के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। यह मामला कथित कर चोरी और करोड़ों रूपए के हवाला लेनदेन से जुड़ा है।