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जेल में ही रहेंगी निलंबित IAS पूजा सिंघल, कोर्ट ने फिर बढ़ाई 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

झारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत को 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद वह आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेश हुई। सुनवाई में अदालत ने उनकी न्यायिक अवधि को विस्तार देते हुए उन्हें दोबारा 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। 

कोर्ट के आदेश के बाद पूजा सिंघल 22 जून तक जेल में ही रहेंगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूजा सिंघल की पेशी हुई। ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि ईडी द्वारा पूछताछ के बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हुई थी, इस कारण न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूजा सिंघल की अदालत के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी की गयी। 

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उन्होंने बताया कि ईडी की ओर से अभी पूजा सिंघल या सुमन कुमार को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है, जरूरत पड़ने पर रिमांड की मांग की जा सकती है या अदालत की अनुमति से जेल में जाकर पूछताछ हो सकती है। पेशी के दौरान अदालत द्वारा पूछे गये सवालों पर पूजा सिंघल ने बताया कि उन्हें जेल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। 

उन्होंने ईडी पूछताछ के दौरान मेडिकल जांच से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि 25 मई से न्यायिक हिरासत में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों तक रिमांड में पूछताछ के बाद 25 मई से वह जेल में बंद है, जबकि इस मामले में सीए सुमन कुमार भी 20 मई से जूल में बंद है।